मेरठ 9 जून से अनलॉक होगा मेरठ, खुलेंगीं दुकानें, सैलून और दफ्तर, ये होंगी गाइडलाइंस

तेजस्वी न्यूज़ लाइव उत्तर प्रदेश

सवांदाता- लक्ष्मीराघव बाल्मीकि, मेरठ

मेरठ कब अनलॉक होगा यह सवाल हर मेरठ वासी के जहन में है। कमिश्नर अनिता सी मेश्राम से मंगलवार को साफ कर दिया है कि 8 जून तक पहले से चली आ रही व्यवस्था ही चलेंगीं, 8 जून तक शहर में कुछ नहीं खुलेगा। उन्होंने जिला प्रशासन को मेरठ के बाजार 9 जून से खोलने की तैयारी करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद जिला प्रशासन ने मेरठ अनलॉक की दिशा में गाइडलाइन जारी कर दी है, जो इस प्रकार है।

दिल्ली रोड स्थित नवीन मण्डी में सोमवार , बुद्धवार एवं शुक्रवार को खाद्यान्न की बिक्री तथा मंगलवार , बृहस्पतिवार एवं शनिवार को फलों की बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है। रविवार सेनीटाईजेशन के लिए साप्ताहिक बंदी रहेगी।जागृति विहार स्थित अस्थाई मण्डी स्थल पर सब्जियों का क्रय विक्रय पहले की तरह होता रहेगा।

Containment Zone के बाहर व्यक्तियों एवं माल / वस्तुओं आदि के निर्वाध –आवागमन की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति / अनुमोदन / ई – परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाले आवागमन , घरेलू विमान यात्राएँ , विदेशों में फसे हुए भारतीय के आवागमन , चिन्हित / विशिष्ट व्यक्तियों / फंसे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का विदेश गमन।

समस्त प्रकार के माल / माल परिवहन ( खाली ट्रकों सहित ) को अन्तर्राज्यीय परिवहन एवं पडोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी।

स्वास्थ्य हित में अग्रिम रूप से पर्याप्त प्रचार – प्रसार करते हुए स्थानीय जिला / पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को नियंत्रित कर सकते हैं ।

2 उपरोक्त के अतिरिक्त Containment Zone के बाहर दिनांक 09-06-2020 से निम्न वर्णित गतिविधियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी जाती है । Containment Zone का निर्धारण सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा चिकित्सा विभाग से परामर्श प्राप्त करके किया जायेगा।


समस्त सरकारी / प्राईवेट कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड – भाड न हो , इस हेतु समस्त कार्यालय स्टाफ को तीन पालियों में विभाजित करते हुए बुलाया जायेगा । प्रथम पाली प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक । द्वितीय पाली प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक एवं तृतीय पाली प्रातः 11.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक रहेगी।कार्यालयों में सेनीटाईजेशन . फेस मास्क , फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को Containment Zone के बाहर अनुमति होगी , लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल स्कैनिंग , सेनीटाईजेशन , फेस मास्क व फेस कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी। उद्योगों में रात्रि शिफ्ट की अनुमति भी इन्ही शर्तों के साथ होगी, किन्तु रात्रि शिफ्ट में स्टाफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

Containment Zone के बाहर जो भी दुकानें खुलेंगी , उनके समरत दुकानदारों को फेरा – कवर / मास्क / ग्लब्ज का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनीटाईजर की व्यवस्था करनी होगी , जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके । किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे विकी नहीं की जाएगी।

Containment Zone के बाहर बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जायेंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये

Containment Zone के बाहर बारातघर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए शादी के लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इनमें अधिकतम 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी / बारातघर पर किसी भी रूप से शस्त्र ले जाना वर्जित होगा । उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Containment Zone के बाहर सैलून / ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वारा सेनीटाईजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस – शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस – मास्क, फेस – कवर , ग्लस का प्रयोग किया जायेगा । यदि कपडे का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपडा / सामग्री का प्रयोग किया जाए।

Containment Zone के बाहर टैक्सी / मैक्सी , फैब सर्विस / श्री – व्हीलर , आटो / ई – रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी / यात्री बैठाए जायेंगे । वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस – मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा । वाहनों में सेनीटाईजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा । इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी।

Containment Zone के बाहर पार्को का सुबह की सैर / व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग व सेनीटाईजेशन व सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः 5.00 बजे से 8.00 बजे तक व सायंकाल 5.00 बजे से 8.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्को में पैट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाये । Containment Zone के बाहर खेल – परिसर / स्टेडियम को कीडा / अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी ।

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