तेजस्वी न्यूज़ लाइव उत्तर प्रदेश
सवांदाता- गौरव त्रिपाठी, मीरजापुर
मीरजापुर- स्वीकृत संयोजन होने के बावजूद अगर आप कटिया लगाकर बिजली जलाते पाए गए तो आपके खिलाफ धारा 135 मे बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जानकारी देते हूए अवर अभियन्ता रमन चतुर्वेदी ने बताया कि कटिया लगाने वाले उपभोक्ताओं के विरुध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में 3 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। लगातार जल रहे परिवर्तकों की संख्या सीमित करने के मद्देनजर कटियाबाजों के विरुध व्यापक अभियान चलाया जाएगा।रमन चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे स्थान जहॉ परिवर्तक जले हैं वहाँ के कटियाबाज़ों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन पर भारी जुर्माना लगाए जाने के साथ ही अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय से सजा दिलाई जाएगी।